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मादक पदार्थों पर लगाम लगाने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का हुआ आयोजन

मादक पदार्थों पर लगाम लगाने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का हुआ आयोजन

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सूरजपुर// मादक पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में छ.ग. राज्य में स्वापक औषधी मनः प्रभावी पदार्थों के अनाधिकृत व्यवसायियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को मीटिंग के निर्देशों पर सख्ती से पालन
किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जिले में प्रभावी रूप से नशीली पदार्थों के विक्रय, परिवहन पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समिति के सदस्यों को कार्यवाही में सहयोग प्रदाय करने एवं विक्रय, परिवहन एवं नशेडियों की सूचना देने हेतु एवं कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। छ.ग. राज्य में स्वापक औषधी मनः प्रभावी पदार्थों के अनाधिकृत व्यवसायियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मौखिक चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये है।
पुलिस विभाग- जिले में नारकोटिक्स एक्ट, कोटपा एक्ट एवं आबकारी एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करें, चुनाव के मद्देनजर जिले में लगातार वाहन चेकिंग, नाका बंदी एवं मुखबिर तैनात कर नारकोटिक्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी करें।
शिक्षा विभाग- जिले के समस्त हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल में नोडल अधिकारी बनाया जाए एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर विद्यालय में बच्चों को जागरूक कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताएं, विद्यालय परिसर के 100 मीटर की दूरी पर कोई भी पान गुमटी एवं गुटखा, सिगरेट के दुकान नहीं होना चाहिए, होने पर तत्काल हटवा कर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करे।
स्वास्थ्य विभाग- जिले में नशे के आदि व्यक्तियों को काउंसलिंग करा कर नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराना सुनिश्चित करें, सूरजपुर में संचालित 15 बिस्तरों का नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, किन्तु प्रचार-प्रसार का अभाव में लोगों को लाभ नही मिल पा रहा है व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर नशा मुक्ति केन्द्र का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, कोटपा एक्ट के तहत अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही करें।
वन विभाग- वन परिक्षेत्र में वाहन चेकिंग, नाकाबंदी कर, गांजा, नशीली दवाई एवं शराब के परिवहन पर रोक एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिये पुलिस को सूचना दें।
औषधि निरीक्षक- जिला में संचालित समस्त मेडिकल स्टोरों में निरंतर चेकिंग करें, बिना डॉक्टर पर्ची के प्रतिबंधित दवाई न देने हेतु निर्देशित किया गया है, जिला में संचालित समस्त मेडिकल स्टोरों में पूर्व के आदेश के परिपालन में मेडिकल स्टोरों सीसीटीव्ही कैमरा लगवाने हेतु प्रोत्साहित करें एवं निरंतर रिकॉर्डिंग एवं संधारित्र एच-1 रजिस्टर को चेक करना सुनिश्चित करे।
आबकारी विभाग- अवैध शराब की बिक्री पर अधिक से अधिक आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करें, आबकारी विभाग का बैरियर चेक पोस्ट लगाकर अवैध शराब परिवहन पर रोक लगायें।
समाज कल्याण विभाग- प्रचार-प्रसार के अभाव में लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी नहीं होने से लोगों में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर नशा के दुष्प्रभाव के बारे में एवं जिले में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र के संचालन की जानकारी जनता के बीच में प्रचार-प्रसार कर नशे में संलिप्त व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र का लाभ दिलाकर लाभार्थी की जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
मीटिंग में पुलिस विभाग, वन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला आबकारी अधिकारी, औषधि निरीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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