राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के अंतरण पर लगाया गया प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के अंतरण पर लगाया गया प्रतिबंध

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बलरामपुर// कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर के ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज मार्ग का 02 लेन पेव्हड शोल्डर सहित चौड़ीकरण निर्माण प्रस्तावित किए जाने पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सह भू-अर्जन अधिकारी रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित भू-खण्डों का 3डी प्रकाशन कराया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर, अटलनगर के आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर के द्वारा ग्राम पस्ता, पाढ़ी, दलधोवा, बडकीमहरी, भनौरा, अधौरा, सेमली, लुरघुटा, तातापानी, दामोदरपुर के मार्ग चौड़ीकरण हेतु अवार्ड 16 जुलाई 2023 व 04 जुलाई 2024 एवं अतिरिक्त प्रस्ताव के 3डी प्रकाशन में सम्मिलित समस्त भू-खण्डों की प्रविष्टि खसरा राजस्व अभिलेखों के कॉलम-12 में अविलंब किए जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही एतद द्वारा ऐसे समस्त भू-खण्डों के किसी भी प्रकार एवं माध्यम से अंतरण पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।