कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी EPF में सरकार ने एक अहम आपातकालीन प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत किसी भी महामारी या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सरकार नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ योगदान में कटौती या उसे स्थगित कर सकती है।
इस नए नियम का आपकी सैलरी, पीएफ खाते और रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा, आसान सवाल-जवाब में समझिए-
सवाल 1: EPF स्कीम 2026 में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है?
जवाब: यदि देश में कोई महामारी या राष्ट्रीय आपदा आती है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ योगदान को एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए घटा सके या टाल सके। यह राहत पूरे देश में या किसी खास राज्य/क्षेत्र के लिए लागू की जा सकती है।

















