दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अमिताभ बच्चन को अपना पर्सनैलिटी राइट्स केस जारी रखने के लिए खुद अदालत में पेश होना होगा।
बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कुछ प्रतिवादियों के साथ हुए समझौते की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बच्चन को समय दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर एक या अधिक प्रतिवादियों के साथ समझौता नहीं होता और बच्चन केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगली सुनवाई में उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी जरूरी होगी।
अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए स्थायी रोक लगाने की मांग करते हुए यह केस दायर किया था।













