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छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया

छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर शासकीय काम में बाधा डालने, उच्चाधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है।

यह कार्रवाई तहसीलदार मरवाही के रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मरवाही क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्रवाई के दौरान सविता चंद्रा मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार सहित अन्य मैदानी कर्मचारियों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही भीड़ को उकसाने की कोशिश भी की।

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सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान सविता चंद्रा का मुख्यालय जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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