भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित
स्थान: अम्बिकापुर | तिथि: 16 अक्टूबर 2026
1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का अवलोकन
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, समावेशी तथा सशक्त बनाने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह संपूर्ण प्रक्रिया 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि (Qualifying Date) को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है।
इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले एवं प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में पंजीकृत होने से न छूटे। इसके साथ ही, अयोग्य या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटाना और त्रुटिपूर्ण विवरणों में सुधार करना भी इस अभियान का मुख्य हिस्सा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 की प्रमुख समय-सीमा (Schedule)
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सम्पूर्ण पुनरीक्षण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। नागरिकों एवं अधिकारियों की सुविधा के लिए प्रमुख तिथियाँ निम्न अनुसार हैं:
| क्र. | प्रक्रिया / चरण | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization of Polling Stations) | 2 नवंबर 2026 तक |
| 2 | प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन (Draft Publication) | 12 नवंबर 2026 |
| 3 | दावा और आपत्तियां (Claims & Objections) प्राप्त करने की अवधि | 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक |
| 4 | प्राप्त दावा-आपत्तियों का अंतिम निपटारा (Disposal of Claims) | 28 दिसंबर 2026 तक |
| 5 | अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन (Final Publication) | 4 जनवरी 2027 |
3. नए एवं युवा मतदाताओं के पंजीयन पर विशेष ध्यान
इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान युवा आबादी को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी पात्र नागरिकों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन किया जाए जिनका नाम अब तक किसी भी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है।
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए अवसर
जो युवा 1 जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पात्र होंगे और वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
भावी मतदाताओं से अग्रिम आवेदन (Advance Applications)
निर्वाचन आयोग के आधुनिक और दूरदर्शी नियमों के तहत, ऐसे युवा जो आगामी अर्हता तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उनसे भी अग्रिम रूप से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन आगामी अर्हता तिथियों में शामिल हैं:
- 1 अप्रैल 2027
- 1 जुलाई 2027
- 1 अक्टूबर 2027
इन तिथियों को पात्र होने वाले भावी मतदाता अभी से अपना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं, ताकि संबंधित अर्हता तिथि आते ही उनका नाम स्वतः मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए।
4. फॉर्म एवं ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न कार्यों के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Forms) उपलब्ध कराए गए हैं:
- फॉर्म-6 (Form 6): नया नाम जुड़वाने अथवा नए मतदाता पंजीयन हेतु।
- फॉर्म-7 (Form 7): मतदाता सूची से नाम विलोपित कराने अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु।
- फॉर्म-8 (Form 8): निवास स्थान परिवर्तन, मतदाता विवरणों में संशोधन (नाम, आयु, फोटो, पता आदि में सुधार) तथा एपिक कार्ड (EPIC Card) रिप्लेसमेंट हेतु।
ऑनलाइन आवेदन के माध्यम
तकनीक का लाभ उठाते हुए नागरिक बिना किसी कार्यालय का चक्कर काटे घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- वोटर सर्विस पोर्टल (Voter Services Portal): voters.eci.gov.in पर जाकर सीधे पंजीकरण करें।
- ECINET / Voter Helpline Mobile App: स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड कर त्वरित रूप से फॉर्म 6, 7 या 8 भरें।
5. मतदाता हेल्प डेस्क एवं प्रशासनिक सहायता
आम नागरिकों की सहायता, मार्गदर्शन तथा शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर समर्पित मतदाता हेल्प डेस्क (Voter Help Desk) स्थापित किए जाएंगे।
इन हेल्प डेस्क के माध्यम से:
- नागरिक मतदाता सूची में अपने नाम की खोज कर सकेंगे।
- फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा व्यावहारिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे बीएलओ (Booth Level Officers), एईआरओ (AERO) तथा ईआरओ (ERO) के नाम व संपर्क नंबर जिला निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पेजों पर सार्वजनिक किए जाएंगे।
6. स्वीप (SVEEP) गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जागरूकता
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी सहभागिता कार्यक्रम (SVEEP – Systemic Voters’ Education and Electoral Participation) के तहत संपूर्ण जिले और प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा।
प्रचार-प्रसार के प्रमुख माध्यम और रणनीतियाँ:
- स्थानीय एवं प्रिंट मीडिया: समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तिथियों और प्रक्रियाओं की निरंतर जानकारी प्रसारित की जाएगी।
- डिजिटल एवं सोशल मीडिया: इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो संदेशों के जरिए युवा वर्ग तक पहुँच बनाई जाएगी।
- विशेष लक्षित समूह (Targeted Groups): महिला मतदाताओं, प्रथम बार के युवा मतदाताओं, दिव्यांगजनों (PwD), वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदायों तथा दूरस्थ व वंचित क्षेत्रों के निवासियों के पंजीयन हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।













