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छत्तीसगढ़ में दीपावली अवकाश संशोधित: अब 6 से 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज | बड़ी खबर

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग | विशेष समाचार अपडेट | शैक्षणिक सत्र 2026-27

छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला: शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए दीपावली अवकाश संशोधित, अब पूरे 6 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में घोषित दीपावली अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी दीपावली का अवकाश कुल 6 दिनों का होगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी और राहत भरी खुशखबरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक कैलेंडर में संशोधन करते हुए दीपावली के पावन पर्व पर मिलने वाली छुट्टियों की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र-छात्राएं और शिक्षकगण बिना किसी शैक्षणिक दबाव के अपने परिवार के साथ अधिक उत्साह और आनंद के साथ इस महान पर्व को मना सकेंगे। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे प्रदेश के शैक्षणिक जगत में हर्ष का माहौल है।

16 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ संशोधित आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से संशोधित आदेश प्रसारित किया गया। इस नए निर्देश के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत आने वाले त्योहारों की छुट्टियों के प्रारूप में फेरबदल किया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व विभाग द्वारा 21 सितंबर 2026 को जो वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें दीपावली अवकाश के लिए 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक यानी कुल 5 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी।

विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक संगठनों की लगातार आ रही मांगों और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इस पर पुनर्विचार किया। इसके उपरांत, आंशिक संशोधन करते हुए दीपावली अवकाश की समयावधि में एक दिन की और बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे अब यह अवकाश 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • संशोधित अवकाश की तिथियां: 6 नवंबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक।
  • कुल छुट्टियों के दिन: 5 दिनों के स्थान पर अब कुल 6 दिन।
  • आदेश जारी करने वाला विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
  • आदेश जारी होने की तिथि: 16 अक्टूबर 2026।
  • प्रभावित होने वाले संस्थान: प्रदेश के सभी शासकीय, सहायता प्राप्त (अनुदान प्राप्त), गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय और डी.एड., बी.एड., एम.एड. महाविद्यालय।

किन-किन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा यह आदेश?

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह संशोधित आदेश व्यापक स्तर पर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर एक समान रूप से लागू किया गया है। इसके दायरे में निम्नलिखित संस्थान आते हैं:

  • शासकीय विद्यालय (Government Schools): राज्य के सभी जिलों में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक शासकीय विद्यालय।
  • अनुदान प्राप्त स्कूल (Aided Schools): वे सभी शिक्षण संस्थान जिन्हें शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
  • गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय (Unaided Private Schools): छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) या अन्य केंद्रीय बोर्डों (CBSE/ICSE) से संबद्धता प्राप्त तमाम प्राइवेट स्कूल, जो राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं।
  • व्यावसायिक व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (Teacher Training Institutions): डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.Ed.), बैचलर ऑफ एलीमेंट्री/बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) और मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed.) संचालित करने वाले प्रदेश के तमाम शासकीय एवं निजी महाविद्यालय।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 का संशोधित अवकाश कैलेंडर

दीपावली की छुट्टियों में एक दिन की वृद्धि होने के बाद, सत्र 2026-27 के दौरान प्रमुख त्योहारों पर मिलने वाले अवकाशों का स्वरूप अब और अधिक व्यवस्थित हो गया है। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख अवकाशों की स्थिति पर:

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अवकाश का प्रकार (Holiday Event) पूर्व निर्धारित तिथियां (Original Schedule) संशोधित/अद्यतन तिथियां (Revised Schedule) कुल अवधि (Total Duration)
दशहरा अवकाश (Dussehra Vacation) 17 अक्टूबर – 21 अक्टूबर 2026 17 अक्टूबर – 21 अक्टूबर 2026 5 दिन
दीपावली अवकाश (Diwali Break) 6 नवंबर – 10 नवंबर 2026 6 नवंबर – 11 नवंबर 2026 6 दिन (1 दिन की वृद्धि)
शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) 24 दिसंबर – 28 दिसंबर 2026 24 दिसंबर – 28 दिसंबर 2026 5 दिन
कुल प्रमुख त्यौहार अवकाश 15 दिन 16 दिन 16 दिन कुल

विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी की लहर

शासन के इस निर्णय से न केवल छात्रों में बल्कि शिक्षक वर्ग और अभिभावकों में भी काफी प्रसन्नता देखी जा रही है। दीपावली का पर्व छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बहुत धूमधाम, हर्षोल्लास और पांच दिनों के पारंपरिक अनुष्ठानों (धनतेरस से भाई दूज और गोवर्धन पूजा तक) के साथ मनाया जाता है। कई बार छात्र अपने परिवार के साथ अपने मूल निवास स्थान, ग्रामीण क्षेत्रों या अन्य जिलों में पर्व मनाने जाते हैं, ऐसे में यात्रा और त्योहार की तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय मिलना एक बड़ी राहत साबित होता है।

शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भी यह अवकाश अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वे भी अपने परिवार के साथ त्योहारी व्यस्तता को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे बी.एड. और डी.एड. महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों को भी इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा।

शासन और प्रशासन के निर्देश: समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को इस संशोधित आदेश की प्रति तुरंत भेज दी जाए, ताकि वे अपने-अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय एवं गैर-शासकीय विद्यालयों में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवा सकें। यदि कोई संस्थान निर्धारित नियमों के विरुद्ध अवकाश के दिनों में स्कूल संचालित करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

साथ ही, विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधन समितियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे दीपावली अवकाश शुरू होने से पहले अपने-अपने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के पाठ्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर लें और अवकाश के दौरान पूरा होने वाला गृहकार्य (Homework) सुचारू रूप से सौंप दें, ताकि छुट्टियों के तुरंत बाद जब विद्यालय पुनः खुलें, तो पठन-पाठन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के अपने सुचारू रास्ते पर आगे बढ़ सके।

त्योहारी सीजन में मिली बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से लेकर दीपावली तक का पूरा माहौल सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों से गुलजार है। एक ओर जहां लोग पारंपरिक उल्लास के साथ पर्व की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर शासन स्तर पर स्कूल की छुट्टियों में की गई यह एक दिन की वृद्धि बच्चों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। कुल मिलाकर, यह संशोधित आदेश राज्य के संपूर्ण शैक्षणिक तंत्र के लिए सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम साबित हुआ है।

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