मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित
रायगढ़, 4 अक्टूबर2021मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 15 अक्टूबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0