छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यरायगढ़

नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन रहेगा प्रतिबंधित।

रायगढ़ : नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन रहेगा प्रतिबंधित

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 30 दिसम्बर2021कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

य़ह पढ़े:- टीकाकरण कराकर समुदाय के प्रति जिम्मेदारी निभाएं – डॉ. महाजन
य़ह पढ़े :- मानसिक चिकित्सालय में लगाई जायेगी ई.ई.जी. मशीन
य़ह पढ़े:- जिला खनिज न्यास की शासी परिषद की बैठक 31 दिसम्बर को
य़ह पढ़े:- सड़क दुर्घटना मे मदद करने वालों को मिलेंगे अब 5 हजार

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!