छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंधर्मराज्यरायपुर

जगदलपुर : कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर जिला दंडाधिकारी से लेना होगा अनुमति

जगदलपुर : कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर जिला दंडाधिकारी से लेना होगा अनुमति

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

नव वर्ष के कार्यक्रम स्थल पर केवल एक तिहाई क्षमता की होगी अनुमति

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

जगदलपुर, 31 दिसम्बऱ 2021छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 एवं नए वेरियण्ट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग जारी आदेश के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत् बस्तर जिला अंतर्गत धार्मिक, खेलकुद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों हेतु एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

    आदेश का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!