Advertisement

CG NEWS : नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा लेजाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल उम्रकैद की सजा

रायगढ़।  नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चुकेश कुमार उरांव निवासी ग्राम महापल्ली को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पिता के साथ पुलिस से की गई पूछताछ में आरोपी के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की जानकारी दी थी। शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धार 363, 366, 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त 2020 को प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां 30 माह तक मुकदमा चलने के बाद न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चुकेश उरांव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05