राजनांदगांव : कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन : सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक व्यवसायिक संस्थानों को खोलने की अनुमति

ठेले, गुमटी के माध्यम से चाय, नाश्ता, गुपचुप, चाट, पानठेला एवं फास्ट फूड के व्यवसायी दे सकेंगे पार्सल सुविधा

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के सकारात्मक प्रभाव के कारण कोरोना पॉजिटिव दर कम होने पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
आदेश के तहत जिले में सभी व्यवसायिक संस्थानों का संचालन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक ही होगी। किसी भी व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया, तो दुकान सील कर अर्थदण्ड अधिरोपित की जाएगी। सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। सभी पात्र व्यवसायियों एवं उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है। आगामी आदेश तक राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी तथा बार्डर एवं रेल्वेस्टेशन पर आगंतुकों की कोरोना जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट केवल टेक अवे (पार्सल), जोमेटो, स्वीगी या अन्य माध्यम से होम डिलिवरी रात्रि 10 बजे तक तथा पूर्व से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ही दे सकेंगे। ठेले, गुमटी के माध्यम से चाय-नाश्ता, गुपचुप, चाट, पानठेला एवं फास्ट फूड का विक्रय करने वाले व्यवसायी शाम 5 बजे तक टेक अवे (पार्सल) सुविधा दे सकेंगे, दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिलाएंगे। सभी नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क व सेनिटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर सामान्य रूप से खुलेंगे। यह आदेश 26 मई 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।