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शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

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बेमेतरा – जिला पुलिस के द्वारा एक हेल्प लाईन नंबर 9479257558 का शुभारम्भ किया गया, जिसे समाधान नाम दिया गया है। इस नंबर पर आम नागरिकों के द्वारा कभी भी अपनी शिकायत गोपनीय रूप से दर्ज कराया जा सकता है। अलग-अलग दो व्यक्तियों से समाधान नंबर पर शिकायत प्राप्त हुआ कि थाना दाढी क्षेत्र के ग्राम नवागांवकला में एवं थाना नांदघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम मेहना और अमोरा के बीच के ढाबों में अवैध शराब बिक्री हो रही हैं। समाधान में उक्त शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) द्वारा समाधान सेल प्रभारी श्रीमती कौशिल्या साहू एवं थाना बेरला प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किये। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल व एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही हैं।
बेमेतरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 13 जून को थाना दाढी एवं थाना नांदघाट स्टाफ द्वारा ग्राम नवागांवकला एवं ग्राम मेहना और अमोरा के बीच के ढाबा में पहुच कर शिकायत के अधार पर चेकिंग किया गया, चेकिंग के दौरान लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर आरोपी सुरेश जायसवाल पिता स्वं. प्रभुराम जायसवाल उम्र 36 साल ग्राम नवागांवकला थाना दाढी जिला बेमेतरा एवं कमलेश साहू पिता संतराम साहू उम्र 33 साल साकिन मेहना थाना नांदघाट जिला बेमेतरा के विरुद्ध धारा 36 (c) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया हैं।उपरोक्त कार्यवाही में समाधान सेल एवं थाना दाढी व नांदघाट स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।

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