राजेश मूणत की जनहित याचिका हाई कोर्ट में खारिज, पूर्व मंत्री बोले- सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि रायपुर के राजकुमार कॉलेज के पास यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। ऐसे में जनहित याचिका चलने योग्य नहीं है।

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दरअसल, रायपुर के अनुपम गार्डन और राजकुमार कॉलेज के पास नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। मूणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने एडवोकेट प्रदीप मिश्रा जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चौपाटी निर्माण रोकने की मांग की थी।

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याचिका में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 2011 में बना था, जिसे 2021 में अप्रूव्ड कराया गया है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कमर्शियल एक्टिविटी स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम की ओर से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैधानिक रूप से चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है।

याचिका में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर और पेंडिंग जोन पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने जवाब पेश किया। इसमें बताया गया कि जिस निर्माण काम पर रोक लगाने की मांग की गई है। वह काम मई में पूरा हो चुका है। इस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि निर्माण हो चुका है इसलिए अब यह याचिका चलने योग्य नहीं है। कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।