छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़राज्यसूरजपुर

कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ठेला-गुमटी आदि खोलने की मिली अनुमति

गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़ सूरजपुर/14 जून 2021/ कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणा की संख्या में गिरावट को देखते हुए 10 जून को दुकानों, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। इसी आदेश की कण्डिका क्रं 1(1), 1(4) एवं 3 में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने संशोधन आदेश जारी कर बताये कि जिम को प्रतिबंध से मुक्त करते हुए संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही सैलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM
mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)
WhatsApp Image 2025-09-03 at 7.26.21 AM
WhatsApp Image 2025-09-03 at 7.07.47 AM
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.51.38 PM
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.47.11 PM
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.40.50 PM
ABHYANTA DIWAS new (1)_page-0001

संशोधन आदेश में कहा गया हैं कि सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, फल एवं सब्जी मंडी या बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकानें प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश की उक्त शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!