महतारी वंदन योजना महिलाओं के वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

महतारी वंदन योजना महिलाओं के वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

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गरियाबंद / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने उठाए गए कदम के फलस्वरूप राज्य में महतारी वंदन योजना संचालित किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के लिए यह पहला अवसर होगा जब उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 1 हजार रुपए सीधे प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री साय के संवेदनशील पहल से बजट में भी इसके लिए प्रावधान कर लिया गया है। महतारी वंदन योजना महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण और कारगर कदम साबित होंगी। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिससे महिलाएं स्वयं एवं परिवार के विकास में लगातार सकारात्मक भागीदारी निभाएंगी। शासन की ओर से प्रतिमाह 1 हजार रुपए मिलने से प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में भी सतत् सुधार होगा। परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुदृढ़ होगी। जिससे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी दूर होगी।
महतारी वंदन योजना के पैसे परिवार के विकास में भी होगा सहायक – महतारी वंदन योजना के फायदे और योजना के शुरू होने की जानकारी से जिले की महिलाओं में हर्ष व्याप्त है। आज से शुरू हुए पंजीयन के लिए महिलाएं उत्साह पूर्ण माहौल में आवेदन जमा करने के लिए आगे आ रही है। शासन द्वारा हितग्राहियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीकों से आवदेन करने की सुविधा प्रदान की गई है। हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल से मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है। आज आवेदन जमा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ रही। छुरा निवासी
श्रीमती कीर्ति साहू एवं श्रीमती योगेश्वरी गोस्वामी ने महतारी वंदन योजना पर खुशी जताते हुए कहा कि इस योजना से मिलने वाले पैसे स्वयं के अलावा परिवार के विकास में भी सहायक होंगी। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली राशि स्वयं के देखरेख, स्वास्थ्य एवं बच्चों की शिक्षा में भी मददगार होंगी। इसी प्रकार सधौली निवासी श्रीमती सुरेखा चंद्रवंशी एवं श्रीमती मंजू दुबे ने महतारी योजना का आवेदन करने के पी आर्थिक सुधार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, वित्तीय स्वतंत्रता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आभार
सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ’महतारी वंदन योजना’ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।
योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।