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महतारी वंदन योजना में सभी पात्र महिलाओं को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें- कलेक्टर अग्रवाल

महतारी वंदन योजना में सभी पात्र महिलाओं को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें- कलेक्टर अग्रवाल

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गरियाबंद/कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन, कार्ययोजना तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म भरने के संबंध में सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ और परियोजना अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन मोड में आवेदन भराए जा रहे हैं। आवेदन निःशुल्क भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्रथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिले। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सहायक तथा सचिव को पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकित कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत है।
कलेक्टर अग्रवाल ने ग्राम स्तर पर पंचायत और नगरीय निकाय में आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन भरने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ग्राम और वार्ड वार लक्ष्य लेते हुए कार्य को पूरा करे। इसके लिए निचले स्तर पर बैठक लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनकी सूची आगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत में चस्पा करें। उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन पहले 15 दिनों में इस कार्य में गति लाना है। उन्होंने तीव्र गति से फार्म भराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष प्रचार-प्रसार करें, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके अलावा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, एवं अन्य स्थलों पर इस योजना का पोस्टर, पाम्पलेट चस्पा करे और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराये, जिससे कि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से वंछित न हो। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय, समस्त परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित थे।
राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मार्च 2024 से पूरा प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जा रहे है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी। इसके आगे भी योजना चालू रहेगी और आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता –
महतारी वंदन योजना के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता –
महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रुपये मासिक राशि मिल सकेगी।
आवेदन करने का माध्यम –
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल ीजजचेरूध्ध्ूूूण्उंीजंतपअंदकंदण्बहेजंजमण्हवअण्पद तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री पिं्रटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज –
महतारी वंदन योजना में आवेदन करते समय हितग्राहियों को खुद का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, खुद का और उनके पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड (अगर हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10 या 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और शपथ पत्र जमा कराना होगा।
आवेदन पर समय-सीमा –
महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
आपत्तियों पर निराकरण –
योजना के तहत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना के लिए अपात्रता –
महतारी वंदन योजना के लिए ऐसे महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदो पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग अधिकारी-कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो। जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

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