CG NEWS : होम वोटिंग कराने वाले मतदान दल एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण

CG NEWS : होम वोटिंग कराने वाले मतदान दल एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

सूरजपुर//आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के निर्देशन एवं निर्वाचन प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के मार्गदर्शन में अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग कराने वाले मतदान दल एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर पी.सी. सोनी प्राचार्य द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को एवं दिव्यांग मतदाता जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हैं, उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग कराया जाना है। इस हेतु उन मतदाताओं से होम वोटिंग हेतु सहमति पत्र फार्म 12 डी प्राप्त कर निर्वाचकों की सूची अनुलग्नक 1 तैयार की गई है। ऐसे अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को मतदान दल द्वारा उनके घर में जाकर मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाना है। अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को मतदान कराने हेतु तारीख एवं समय की जानकारी एसएसएस के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से दी जायेगी। इसके लिए 01 मई 2024 को मतदान दल द्वारा होम वोटिंग कराया जाना है। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया है कि इस हेतु रूट का निर्धारण कर रूट अनुसार मतदान दल का गठन किया गया है। प्रत्येक मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, 1 माईक्रो ऑब्जर्वर 1 वीडियोग्राफर, 1 सुरक्षाकर्मी मिलाकर कुल 5 अधिकारी/कर्मचारी होंगे। जो निर्धारित 01 मई को अनुपस्थित श्रेणी मतदाता के घर में जाकर मत की गोपनीयता बनाये रखते हुए मतपत्र के माध्यम मतदान करायेंगे। मतदान दलों को विस्तारपूर्वक मतदान प्रक्रिया के बारे में- मतपत्र जारी करना, मतपत्र पर मतांकन प्रक्रिया, निर्वाचन की घोषणा प्रारूप 13क, मतपत्र को रखने के लिए छोटा लिफाफा प्रारूप 13ख, बड़ा लिफाफा प्रारूप 13ग के बारे में विस्तार से बताया गया। निर्वाचक की घोषणा प्रारूप 13 क को भरने एवं मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणन करने की विधि को बताया गया। प्रशिक्षण में मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री, मतांकन प्रक्रिया, मतदान पश्चात मतदान सामग्री एवं बैलेट बॉक्स को जमा करने की प्रक्रिया को पी.पी.टी के माध्यम से बताया गया।
प्रशिक्षण के अंत में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने हेतु मतदान शपथ दिलाया गया।