छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यसरगुजा

CG NEWS : मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले सभा, जुलूस व प्रचार बंद

CG NEWS : मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले सभा, जुलूस व प्रचार बंद

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो अभ्यर्थी, अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं, उन्हें जाना होगा लोकसभा क्षेत्र से बाहर
मतदान दिवस पर प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु राजनीतिक विज्ञापन का एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणन अनिवार्य

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

अम्बिकापुर// लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु जिले के सभी मतदान केंद्रों में 07 मई को प्रातः 07.00 बजे से सायंकाल 06.00 बजे तक मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया गया है।
अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान दिशा-निर्देश-
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा में “निर्वाचन संबंधी“ पद से अभिप्रेत है, कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए प्रयोजन या परिकलित है। मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पहले ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी, जो क्षेत्र के अभ्यर्थी, उसका अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यदि कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत् कार्यवाही की जायेगी। साथ ही मतदान दिवस को अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या जिला प्रतिनिधि को वाहन उपयोग हेतु रिटर्निंग अधिकारी, 01-सरगुजा (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन से अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
मतदान दिवस पर प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु राजनीतिक विज्ञापन का एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणन अनिवार्य
मतदान दिवस पर प्रकाशित कराने हेतु किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा मतदाताओं से मतदान की अपील अथवा विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराने से पूर्व मीडिया अधिप्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनिवार्य रूप से प्रमाणन कराना होगा।

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!