Advertisement

प्रभार हटाने की धमकी देकर पैसे की मांग व अभद्र व्यवहार करने पर कमिशनर सरगुजा ने नोटिस जारी कर दिए जांच का आदेश !

प्रभार हटाने की धमकी देकर पैसे की मांग व अभद्र व्यवहार करने पर अनिल कुमार पांडेय एवं धनेष प्रताप सिंह स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाईजर को कमिशनर सरगुजा ने नोटिस जारी कर दिए जांच का आदेश

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.21.47

अम्बिकापुर। कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ.ग. ने अनिल कुमार पांडेय एवं धनेष प्रताप सिंह एमपीडब्लयू/सुपरवाईजर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, कार्यरत कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा अम्बिकापुर को दिनांक 30 मई 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसमें उल्लेख है कि छ.ग. प्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा ने पत्र के माध्यम से वीडियो रिकार्डिंग व सहपत्रों सहित अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं विभागीय कर्मचारियों को सौंपे गये प्रभार से हटाने एवं अपने साथी को प्रभार दिलाने के नाम से अवैध चंदा की वसूली करने हेतु दबाव डालकर कर्मचारियों को निलंबन कराने की धमकी दिया गया है। आपके द्वारा आनंद सिंह यादव, सहा. ग्रेड 03, शा.चिकि.महा.सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रभार अपने साथी फार्मासिस्ट को दिलाने हेतु दिनांक 29.02.2024 को अधीक्षक कार्यालय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में आकर एवं सीएमओ ऑफिस जाते समय अभद्र व्यवहार एवं गाली-गलौज करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रभार से हटाने हेतु धमकी दिया गया एवं संघ के नाम पर पांच हजार रूपये अवैध वसूली करने का दबाव डाला गया। जिससे परेषान होकर श्री यादव द्वारा थाना प्रभारी मणिपुर एवं विभाग में आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा आपके विरूद्ध अपराध क्रमांक 66/24 धारा 341, 294, 506 भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतः कारण स्पष्ट करें क्यों? न आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे। पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें, अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही संघ व कर्मचारियों द्वारा दिये गये षिकायत पत्र पर दोनों के विरूद्ध आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं करने पर कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ.ग. द्वारा दिनांक 30 मई 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत अनिल कुमार पांडेय एवं धनेष प्रताप सिंह सुपरवाईजर के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में सहपत्रों सहित उल्लेखित बिंदु की जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित यथाषीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित किया गया है। अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर द्वारा भी संचालक स्वास्थ्य सेवायें नवा रायपुर एवं प्रतिलिपी उच्च अधिकारियों व पुलिस अधीक्षक सरगुजा को अनिल कुमार पांडेय एवं धनेष प्रताप सिंह सुपरवाईजर के द्वारा बार-बार किये जा रहे उक्त कृत्यों के षिकायतों पर कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया।

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM