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प्राकृतिक आपदा सेे मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नही दिया जा रहा सहायता राशि!

प्राकृतिक आपदा सेे मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नही दिया जा रहा सहायता राशि!

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रायपुर //छत्तीसगढ़ के समस्त जिले तहसीलों क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे डूबने जीव.जन्तु के काटने गाज मारने मकान फसल अग्नि क्षति से पीड़ित हितग्राही को नही दिया जा रहा सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6.4 के अंतर्गत अनुदान सहायता वित्तीय वर्ष 2023.24 में मांग के अनुरूप जिले के समस्त तहसीलों प्राकृतिक आपदा सेे मृत्यु होने पर पीड़ित हितग्राहीयों को नही दिया जा रहा है सहायता राशि प्रदान किया जाना होता है जो की कलेक्टर के आदेश से प्राकृतिक आपदा सेे मृत्यु की जानकारी मांगी जाती है! जिसके बाद कलेक्टर के द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाता है।छत्तीसगढ़ के समस्त जिले तहसीलों क्षेत्रान्तर्गत कई ऐसे पीड़ित हितग्राही जिनको सहायता राशि के लिए कलेक्टर आफिस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है।

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