Advertisement

राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग अंतर्गत प्रभावित ग्राम के मुआवजा वितरण!

राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग अंतर्गत प्रभावित ग्राम के मुआवजा वितरण हेतु शेष हितग्राहियों से जल्द बैंक सहित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील
जिन हितग्राहियों ने अब तक नहीं दी जानकारी, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय या कार्यालय के भू-अर्जन शाखा में जमा करनी होगी

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

अम्बिकापुर 26 सितम्बर 2024/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर एवं सक्षम अधिकारी भू अर्जन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग अंतर्गत प्रभावित ग्राम रजपुरीखुर्द, परसा, भकुरा, भफौली, हसुली, चठिरमा, असोला, देवगढ़, मेण्ड्राखुर्द, सकालो, सरगवां, किशननगर के कृषकों एवं पारित अवार्ड के हितग्राहियों को उनकी अधिग्रहित भूमि का उपरोक्त ग्राम के भू-अर्जन प्रकरणों में निर्धारित मुआवजा की राशि का वितरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के वेबपोर्टल ’भूमि राशि’ के माध्यम से किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रकरणों में पूर्व में लोक सूचना का प्रकाशन कराने एवं गांव में मुनादी कराए जाने के बाद भी कुछ कृषकों व हितग्राहियों द्वारा आज दिनांक तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना बैंक एकाउन्ट, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित को नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उपरोक्त ग्राम के प्रभावित मुआवजा वितरण हेतु शेष बचे ऐसे सभी कृषकों एवं हितग्राहियों को सूचित किया है कि आवेदित प्रयोजन में अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपना बैंक अकाउंट, पहचान के संबंध में आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ऋण पुस्तिका की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय या कार्यालय के भू-अर्जन शाखा में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अथवा संबंधित ग्राम के हल्का पटवारी के पास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यह किसी भी न्यायालयीन एवं कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10 बजे से 5ः30 तक उपलब्ध कराया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि कृषक या हितग्राही द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनके नाम पर निर्धारित मुआवजा की राशि शासन के खाते में समाहित हो जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी और मुआवजा राशि के भुगतान में होने वाले विलंब के लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि जानबूझ कर मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने और सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के दौरान निर्माण कार्य में अनावश्यक रुप से व्यवधान उत्पन्न करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47