कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का किया जा रहा निरीक्षण

कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का किया जा रहा निरीक्षण

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अमानक खाद्य की बिक्री करने करने पर की जायेगी कार्यवाही

गरियाबंद// कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में आगामी त्यौहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी एवं अवमानक खाद्य (विशेषकर मिठाई ,बेसन,तेल,घी) की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए अभिहित अधिकारी जिला गरियाबंद के नेतृत्व में जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों औचक निरीक्षण एवं नमूना संकलन किया जा रहा है। अब तक जिले के सभी विकासखंडो से 15 नमूना संकलन जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। 11 खाद्य कारोबार कर्ताओ को प्रतिष्ठान में पर्याप्त साफ – सफाई ,स्वच्छता नहीं रखने के कारण नोटिस जारी किया है। गरियाबंद स्थित प्रतिष्ठानों से पनीर, मोमोस, पेडा, बर्फी, बेसन लड्डू इस प्रकार कुल 05 नमूना ,फिंगेश्वर ब्लाक के राजिम से पेडा, सोनपपड़ी, खोवा जलेबी, खोवा तथा बर्फी इस प्रकार कुल 05 नमूना ,छुरा के प्रतिष्ठानों से कलाकंद एवं देशी घी मैनपुर से बेसन लड्डू एवं देशी घी तथा देवभोग से डेरी पॉवर ब्रांड का देशी घी का नमूना संकलित कर जांच के लिए भेजा गया।

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जांच के दौरान माँ जतमई धाम स्तिथ माखन होटल से ख़राब क्वालिटी की मिठाईयों का भण्डारण पाया गया। मौके पर 6 किलो ग्राम हलवा, 03 किलोग्राम मिल्क केक, 04 किलोग्राम खोपरा लड्डू ,02 किलोग्राम बालुशाही ,03 किलोग्राम गुलाब जामुन एवं 04 किलोग्राम पेठा को मौके पर नष्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि विगत महीनो में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला और पुष्पराज चौहान द्वारा जिले समय- समय पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 मामलों अवमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित पाए गए खाद्य के प्रकरणों को माननीय सक्षम न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरणों मे से में दोषसिद्धि उपरान्त 69 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है एवं पांच मामलों में अर्थदंड के साथ – साथ कारावास से भी दण्डित किया गया है। जिले के मिठाई दूकान संचालको को निर्देशित किया गया कि बाहर से मिलावटी और अवमानक खोवा आयत ना करे और न ही बिना बिल के खोवा की खरीदी करे जहाँ तक संभव हो जिले के स्थानीय किसानों से दूध क्रय कर स्वयं खोवा तैयार करे और उसी का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाए। दुकानों में साफ़ – सफाई बनाकर रखे एवं मिठाई बनाते समय कृत्रिम रंगों का प्रयोग नियमानुसार मात्रा में करे, अधिक मात्रा में रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिले में आगामी त्यौहारी सीजन के देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं दल द्वारा जिले के सभी विकासखंडो में स्तिथ दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर नमूना लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आमजनों से भी अपील है कि त्यौहारी सीजन में किसी भी खाद्य को खरीदते समय पर्याप्त सावधानी बरते, पैक खाद्य को क्रय करते समय उसकी विनिर्माण तिथि , एक्सपायरी डेट, विनिर्माता का पूरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस, बैच नंबर आदि देखकर खरीदे। यदि पैकेट पर एक्सपायरी डेट पढने योग्य ना हो तो उस खाद्य को ना ख़रीदे। मिठाई खरीदते समय उसकी विनिर्माण तिथि का पता लगाए। ऐसे खाद्य जिनमे ज्यादा कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया गया है के सेवन से भी बचना चाहिए।