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सौर सुजला योजना का लाभ लेकर किसान एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर

सौर सुजला योजना का लाभ लेकर किसान एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर

अब तक जिले में लगाये जा चुके 3680 सोलर पंप

गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़/सूरजपुर/आज4 जुलाई 2021/ सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को सौर उर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान किया जा रहा है जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि व सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव है जहां सरकार द्वारा आज भी बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है इसलिए सौर सुजला योजना उन किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जिन्हें सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है।

कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने अधिक से अधिक किसानो से जो दूरस्थ स्थान में रहते है जहां बिजली की व्यवस्था न होने के कारण खेती, सिंचाई में परेशानी होती है उन्हे इस योजना का लाभ लेने अपील किया है। सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर उन्हें सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है। इस योजना से न केवल किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अधिक सक्षम हो रहे हैं, बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में भी मदद मिल रहा है। सौर सुजला योजना 2016-17 में प्रारंभ हुआ था। इस योजना तहत सरकार क्रमशः 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता वाले सौर उर्जा संचालित सिंचाई पंपों को किसानों को वितरीत कर रही है।

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क्रेडा के विभाग के सहायक अभियंता श्री सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सूरजपुर जिले में सौर सुजला योजना अंतर्गत 2016-17 से 2019-20 तक 3680 पंप स्थापित किये गये हैं जिसमें 70 गौठान में लगे हैं। उन्होंने बताया कि 2020-21 में 1000 का लक्ष्य है जिसमें से 650 पंप का स्थापना हो गया है एवं 350 प्रगतिरत है। यह योजना उन सभी किसानों के लिए है जो जलस्त्रोत होने पर भी खेतों में सिंचाई के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह योजना कारगर सिद्ध हो रहा हैं। इस योजना से गरीब किसान पानी की उपलब्धता आसानी से प्राप्त कर अपनी फसलों को सिंचाई कर अधिक पैदावर होने से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 हेतु हितग्राही अंश 3 एचपी अ.जा., जन.जाति हेतु 10 हजार, पिछड़ा वर्ग हेतु 15 हजार एवं सामान्य वर्ग के लिए 20 हजार रूपये देय है। 5 एचपी अ.जा., जन.जाति हेतु 15 हजार, पिछड़ज्ञ वर्ग हेतु 21 हजार एवं सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार रूपये देय है। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

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