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सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 7 फरवरी को होंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 7 फरवरी को होंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली //उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में , दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनावों और दिल्ली में विभिन्न बार एसोसिएशनों के लिए चल रही जांच प्रक्रियाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था। WP(C) 4756/2023 मामले में, बार एसोसिएशनों से संबंधित आवेदनों की जांच और चुनाव प्रक्रिया में देरी से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया गया, जिसमें डीएचसीबीए चुनावों पर विशेष ध्यान दिया गया ।

न्यायालय को जांच प्रक्रिया की स्थिति पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया गया। आंकड़ों के अनुसार, लेवल 2 पर लंबित आवेदनों की संख्या 4989 थी , जबकि लेवल 3 पर 2738 लंबित आवेदन थे । इसके अतिरिक्त, लेवल 2 जांच के संबंध में 4445 आपत्तियां उठाई गईं , और लेवल 3 जांच के लिए 201 आपत्तियां उठाई गईं । ये आंकड़े बैकलॉग की सीमा और औपचारिकताओं को पूरा करने की तात्कालिकता को समझने में महत्वपूर्ण थे।

11 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन की संस्थागत ताकत को मजबूत करने और बढ़ाने के मामले में एक आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है । इसने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव उनके संबंधित संविधान , उपनियमों और नियमों का सख्ती से पालन करते हुए होने चाहिए । कोर्ट ने इस मामले से संबंधित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है ।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनावों के संबंध में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर गौर किया । आवेदनों और आपत्तियों के महत्वपूर्ण बैकलॉग के मद्देनजर, न्यायालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आपत्तियों के निपटान सहित सभी औपचारिकताएं 10 जनवरी 2025 से पहले पूरी हो जाएं । यह समयसीमा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई थी कि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि, एक बार जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, डीएचसीबीए के लिए चुनाव आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। डीएचसीबीए के लिए चुनाव अब 7 फरवरी 2025 को निर्धारित है , बशर्ते कोई कानूनी चुनौती प्रक्रिया में बाधा न डाले। यह तिथि संबंधित पक्षों के वकीलों के साथ विचार-विमर्श के बाद, आवश्यक प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी।

डीएचसीबीए चुनाव के लिए 7 फरवरी 2025 की तारीख तय करने का फैसला सभी संबंधित पक्षों की सहमति से लिया गया, ताकि इस मुद्दे के समाधान के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानून के अनुपालन में होने चाहिए।

इस आदेश के साथ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि डीएचसीबीए के लिए चुनाव प्रक्रिया व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। अब सभी संबंधित पक्षों को जांच और आपत्ति समाधान सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए तेजी से काम करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव निर्धारित समय पर हो सकें।

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