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कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
उत्तर बस्तर कांकेर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 दिसम्बर से 18 मार्च 2025 तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।