छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक – कलेक्टर डॉ गौरव सिंह

चुनावी जुलूस ,रैली की सूचना पूर्व में स्थानीय पुलिस थाने में दी जानी चाहिए – एसएसपी लाल उम्मेद सिंह

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

कलेक्टर, एसएसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

रायपुर// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस प्रक्रिया में राजनैतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी के सहयोग से जिले में नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संपन्न कर पाएंगे। त्रिस्तरीय चुनाव के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सिंह द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर, भवन, भूमि अथवा परिसर पर झंडे,पोस्टर बैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें। अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर नहीं दी जायेगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में भी अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति नहीं दी जाएंगी। किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ये किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकेंगे । इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
एसएसपी श्री लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि जुलूस आदि के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचायी जाती है तो राजनीतिक दल स्वंय उस पर कार्यवाही न करें तथा कानून अपने हाथ में न ले, इसकी सूचना पुलिस को दें साथ ही जुलूस के दौरान उपस्थित पुलिस बल इस पर कार्यवाही करेगा। चुनावी सभा या जुलूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगां। यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हो तो उनका पालन किया जाए। यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनिविस्तारक आदि का उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति ली जाए। इस अवसर बैठक में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एडीएम कीर्तिमान राठौर, देवेन्द्र पटेल, उप निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी गण व उपस्थित थे।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!