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शस्त्र लायसेंस धारियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में जमा करने हेतु आदेश जारी

शस्त्र लायसेंस धारियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में जमा करने हेतु आदेश जारी

जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित

अम्बिकापुर / जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी विलास भोसकर ने आदेश जारी कर आगामी नगरीय निकाय( नगर पालिका निगम अम्बिकापुर) एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिये सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसों को जमा करने कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उप क्लाज( बी), धारा 21 के तहत सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र सरगुजा जिले के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने की अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने हेतु अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, सरगुजा के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, ताकि अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे एवं संबंधित थानेदार इनकी सूची पंजी में संधारित कर इसकी सूचना जिला कार्यालय के स्थानीय निर्वाचन शाखा में देंगे। आदेश जारी होने के दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए सरगुजा जिला सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित-
शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्रों को जमा करने से छूट प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है जिसमें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा, पुलिस अधीक्षक सरगुजा एवं प्रभारी अधिकारी लाइसेंस शाखा जिला कार्यालय शामिल रहेंगे।

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