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सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को योग्य महिला उम्मीदवार रहीं सुमित्रा को 12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को योग्य महिला उम्मीदवार रहीं सुमित्रा को 12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। करीब 38 साल पहले आईओसी ने यह कहकर नौकरी देने से इनकार किया था कि महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी।

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महिला अब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए कोर्ट ने उसे नौकरी देने के बजाय 12 लाख रुपए का मुआवजा देना तय किया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कॉर्पोरेशन के फैसले से नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है।

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