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मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

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अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 द्वारा जारी आम एवं उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में 11 फरवरी 2025 एवं त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों 17 फरवरी 2025 दिन , 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख, “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी“ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक या कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात 11 फरवरी,17 फरवरी,20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को राज्य शासन एतद्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इसके साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिए जाने कहा गया है। उपरोक्तानुसार मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत् श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जावेगा।

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