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नगरीय निकाय निर्वाचन 2025ः मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणन

नगरीय निकाय निर्वाचन 2025ः मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणन

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सूरजपुर// नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के लिए जिले में 11 फरवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। धार में विज्ञापनों के प्रमाणन के लिये जिला पंचायत में गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में दल तैनात किया गया है। विज्ञापन प्रकाशित कराने वाले सभी संबंधितों से आग्रह किया गया है कि वे अपने विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन पहले से ही करवा लें।

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