छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: लिफ्ट और एस्केलेटर सेवाएं 30 दिन में अनिवार्य, सुरक्षा होगी सुनिश्चित

छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, अब 30 दिन में मिलेगी जरूरी सेवाएं

रायपुर, 27 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम और कानूनी जटिलताओं से बचाव के लिए उठाया गया है।

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने इन सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है। इसके तहत लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाएं अधिकतम 30 दिनों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में सेवाएं पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा,

“आम जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर संचालन में उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन सेवाओं को शामिल कर आम लोगों का भरोसा मजबूत किया जा रहा है।”

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। इससे बीमा लागत घटेगी, व्यवसायों का जोखिम कम होगा और लोगों को सुरक्षित सेवाएं मिलेंगी।