छत्तीसगढ़मुंगेलीराज्य

दिव्यांगजनो को मिलेगा निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी

दिव्यांगजनो को मिलेगा निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी
कलेक्टोरेट स्थित सामाज कल्याण विभाग के कार्यालय से किया जा सकता हैं संपर्क

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

मुंगेली:दिव्यांगजनो के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हे आर्थिक रूप से स्वावंलबी बनाने के लिए जिले के दिव्यांगजनों को पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। एक ओर दिव्यांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी प्राप्त होने पर वे उच्च शिक्षा कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे। वहीं दूसरी ओर कामगार दिव्यांग जो अपने घर अथवा गांव से रोजगार हेतु अन्यंत्र स्थान नहीं जा पाते थे और दूसरों पर निर्भर रहते थे। निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी मिलने पर अब वे कहीं भी जाकर अपनी सेवा देकर यथाशक्ति पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालन ने आज यहां बताया कि शालाओं में अध्ययनरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित स्कूटर

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

अथवा स्कूटी प्राप्त करने के लिए उन्हे जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता, अभिभावकों की मासिक आय राशि रूपये तक होना चाहिए। 60 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता तथा उसके पास यू.डी.आई.डी. कार्ड होनी चाहिए। दिव्यांग छात्र-छात्राओं को नियमित छात्र-छात्राओं हेतु संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्रमुख से प्रमाणित कराना होगा। इसी तरह कामगार दिव्यांगो को जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का लायसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता, अभिभावकों के मासिक आय 20 हजार रूपये होनी चाहिए। 70 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता हो तथा उसके पास यू.डी.आई.डी. कार्ड हो। रोजगार में कार्यरत् दिव्यांगजन को संबंधित कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित पे-स्लिप, कार्य स्थल आदि के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वरोजगार ऋण देयक की भुगतान की प्रति तथा संबंधित बैंक, विभाग, संस्था प्रमुख से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। अतः उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर अथवा स्कूटी प्राप्त करने के लिए कलेक्टोरेट जिला कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग, कक्ष क्रमांक-140, 141, जिला-मुंगेली (छ.ग.) में कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते है।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!