छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंबलरामपुरब्रेकिंग न्यूज़राज्य

बलरामपुर में 3 साल के मासूम की बलि देकर हत्या, आरोपी राजू कोरवा गिरफ्तार

बलरामपुर जिले में मिठाई का लालच देकर 3 वर्षीय अजय नगेसिया की निर्मम हत्या करने वाला आरोपी राजू कोरवा गिरफ्तार। आरोपी ने हत्या कर शव के टुकड़े नाले में जलाए और सिर दफनाया।

बलरामपुर: 3 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नृशंस वारदात से क्षेत्र में सनसनी

बलरामपुर (छत्तीसगढ़), 16 जुलाई 2025: जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के सामरीपाठ थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें 3 वर्षीय मासूम बालक अजय नगेसिया की नृशंस हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी राजू कोरवा (उम्र 40 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के आधार पर शव के अवशेष बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने बताया कि उसने बच्चे को मिठाई-बिस्किट का लालच देकर अपने घर बुलाया और लोहे की छुरी से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी।

◼ घटना का विवरण:

प्रार्थी बिरेन्द्र नगेसिया ने 6 अप्रैल 2024 को थाना सामरीपाठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र अजय नगेसिया (उम्र लगभग 3 वर्ष) 1 अप्रैल को जंगल में महुआ बीनने के दौरान लापता हो गया था। परिजनों ने कई दिनों तक बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

पुलिस ने विवेचना के दौरान कटईडीह निवासी राजू कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि उसने ‘महादानी देवता को बली’ देने की मनोकामना से यह हत्या की।

उसने बच्चे की गर्दन काटकर धड़ को बोरे में डालकर जला दिया और सिर को तीन दिन घर में छिपाकर रखा, फिर बाद में नाले के पास जमीन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सिर की हड्डी और घटना में प्रयुक्त लोहे की छुरी को बरामद कर लिया है।

◼ कानूनी धाराएं:

थाना सामरीपाठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 13/2024 के तहत
धारा 363 (अपहरण), 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) भादवि के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

◼ पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका:

इस गंभीर मामले की विवेचना और कार्रवाई में
थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह,
स.उ.नि. आनंद मसीह तिर्की,
प्र.आर. संजय साहू, आरक्षक आदित्य कुजुर, संतोष यादव, अमित लकड़ा और ओमकार रजक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक ने टीम की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की है।

Vimlesh Kushwaha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!