इंसान है या जल्लाद : पहले गर्लफ्रेंड से रेप किया, फिर सीने पर 51 बार गोदा पेचकस…पूरा मामला जानकर कांप उठेगी रूह…!

कोरबा। जिले में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया। फिर हैवानियत की हदें पर कर सीने पर सूजा से 51 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे युवक से बात करना था। आरोपी बस कंडक्टर गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है। गर्लफ्रेंड से दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 18 महीने अलग से सजा भुगतनी होगी।

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दरअसल ये घटना 24 दिसंबर 2022 की है। गर्लफ्रेंड (20) किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी थी। जब इसकी भनक बॉयफ्रेंड को लगी तो उसने उसे मना किया। इसके बाद भी वह दूसरे युवक से संपर्क व बातचीत जारी रखी। इससे बस कंडक्टर बॉयफ्रेंड नाराज हो गया और रास्ते से हटाने की गरज से हत्या की साजिश रच डाली। मौका पाते ही गर्लफ्रेंड को मार डाला।

सहबान खान गुजरात का रहने वाला है। वह जयपुर में किराया के मकान में रहता था और चिश्ती बस सर्विस का कंडक्टर था। यह बस कोरबा से जयपुर चलती थी। युवती मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी और बस से आना-जाना करती थी। कंडक्टर और युवती में दोस्ती हुई। जो कि धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

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प्यार परवान चढ़ा और बॉयफ्रेंड ने शादी का मन बना लिया। इसी बीच गर्लफ्रेंड किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी। जब बॉयफ्रेंड को इसकी जानकारी लगी तो उसने उसे मना किया। यहां तक कि वह युवती के मां को कॉल कर धमकी देने लगा। आरोपी ने कहा अपनी बेटी को बात करने के लिए मना कर दो नहीं तो दोनों को मार दूंगा।

24 दिसंबर को वह गुजरात अहमदाबाद से फ्लाइट से रायपुर आया। रायपुर से कोरबा पहुंचकर होटल में रुका। थोड़ी देर बाद युवती के घर पहुंचा। दोनों में जमकर विवाद हुआ। झगड़ा के बाद युवक ने युवती के साथ रेप किया। रेप के बाद पेचकस से युवती के सीने पर ताबड़तोड़ 51 वार किया। जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह फ्लाइट से गुजरात भाग गया।

डेढ़ महीने बाद पकड़ाया आरोपी बॉयफ्रेंड

घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। जब युवती का भाई घर पहुंचा तो बहन को खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, इयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई सबूत मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। डेढ़ महीने बाद पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गुजरात से पकड़कर कोरबा लाया।

भुगतेगा आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3 (2) (W) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 75 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 18 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।