FEMA उल्लंघन मामला: RBI ने Elsteel Modular India के खिलाफ कंपाउंडिंग आदेश जारी किया

FEMA उल्लंघन मामला: RBI ने Elsteel Modular India Pvt Ltd के खिलाफ कंपाउंडिंग आदेश जारी किया, कार्यवाही समाप्त

नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 की धारा 15 के तहत Elsteel Modular India Private Limited के मामले में 12 दिसंबर 2025 को कंपाउंडिंग (Compounding) आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ ही कंपनी के खिलाफ FEMA के कथित उल्लंघनों को लेकर चल रही कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

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आरबीआई द्वारा जारी यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से “नो ऑब्जेक्शन” (No Objection) दिए जाने के बाद पारित किया गया।

किस उल्लंघन का था मामला

प्रेस रिलीज़ के अनुसार, यह मामला FEMA के तहत विदेशी इनवर्ड पेमेंट्स की देर से रिपोर्टिंग से संबंधित था। जांच में सामने आया कि कंपनी ने FEMA 20/2000-RB के शेड्यूल-1, पैरा 9(1)(A) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर विदेशी भुगतान की सूचना नहीं दी थी।

इस उल्लंघन में कुल 1,21,24,300 रुपये की विदेशी इनवर्ड रेमिटेंस की देर से रिपोर्टिंग पाई गई थी।

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जांच और अदालती प्रक्रिया

प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर FEMA के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई। जांच पूर्ण होने के बाद ED ने मामला FEMA की धारा 16 के अंतर्गत Adjudicating Authority के समक्ष प्रस्तुत किया।

इसके बाद 07 सितंबर 2023 को कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशकों/प्रभारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था।

कंपनी ने मांगी कंपाउंडिंग

Elsteel Modular India Pvt Ltd ने FEMA की धारा 15 के तहत RBI के समक्ष उल्लंघन को कंपाउंड करने (Compounding of Contravention) के लिए आवेदन किया। RBI ने मामले की समीक्षा के बाद ED से परामर्श लिया, जिस पर ED ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

₹14.20 लाख का भुगतान

RBI ने 12.12.2025 को पारित आदेश में उल्लंघन को कंपाउंड करते हुए कंपनी पर एकमुश्त ₹14,20,000 की राशि जमा करने का निर्देश दिया। इस भुगतान के साथ ही कंपनी के खिलाफ FEMA के तहत चल रही समस्त न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

आगे कोई मुकदमा नहीं

आरबीआई के आदेश के अनुसार, कंपाउंडिंग राशि के भुगतान के बाद इस मामले में कंपनी के खिलाफ कोई आगे की कानूनी कार्रवाई या मुकदमा नहीं चलेगा।