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ईडी की बड़ी कार्रवाई: जेनसोल ग्रुप की ₹54.85 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गुरुग्राम के लग्ज़री अपार्टमेंट पर शिकंजा

नई दिल्ली, 19 जनवरी 2026/ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत जेनसोल ग्रुप से जुड़े एक बड़े वित्तीय अनियमितता मामले में कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सार्वजनिक ऋणदाताओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त ऋण निधियों के कथित विपथन (डायवर्जन) के मामले में अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) जारी किया है।

ईडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मेसर्स कैपब्रिज वेंचर्स एलएलपी (जेनसोल समूह की कंपनी) के नाम पर पंजीकृत ₹40.57 करोड़ मूल्य का लग्ज़री अपार्टमेंट (नं. CM 706-A), जो डीएलएफ कैमेलियाज़, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है, को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही जेनसोल समूह की विभिन्न कंपनियों के खातों में मौजूद ₹14.28 करोड़ की बैंक शेष राशि भी जब्त की गई है।

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सार्वजनिक ऋणदाताओं की राशि के दुरुपयोग का आरोप

ईडी की जांच में सामने आया है कि यह मामला आईआरईडीए (IREDA) और पीएफसी (PFC) सहित सार्वजनिक ऋणदाताओं और कुछ एनबीएफसी से लिए गए ऋण की राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ऋण की रकम को निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में लगाया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका उत्पन्न हुई।

ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कुर्की कार्रवाई जांच के दौरान की गई है और मामले में आगे भी वित्तीय लेन-देन, कंपनियों की भूमिका और धन के प्रवाह की गहन जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और भी खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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