अंबिकापुर में किराएदार सत्यापन अनिवार्य, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिले में मकान मालिकों के लिए किराएदार सत्यापन अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अंबिकापुर, 24 जनवरी 2026/जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध की नीयत से नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों के आवासीय इलाकों में छिपने का प्रयास करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है और मानव जीवन एवं लोक संपत्ति को नुकसान की आशंका बनी रहती है। यह भी सामने आया है कि कई मकान मालिक अपने किराएदारों एवं घरेलू सहायकों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारियों को नहीं देते, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में कठिनाई होती है।

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जारी आदेश के अनुसार अब सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस सत्यापन एवं पूर्व सूचना के कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान भवन किराए पर नहीं दे सकेगा। आदेश जारी होने से पहले से किराए पर रह रहे व्यक्तियों की जानकारी भी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को आवास किराए पर नहीं दिया जाएगा। मकान मालिकों को किराएदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान विवरण थाना प्रभारी को देना होगा। साथ ही किराएदारों या उनके यहां आने वाले आगंतुकों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस चौकी को देना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश जिले के नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।