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 सरगुजा में मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई, दो आरोपी तीन माह के लिए जेल निरुद्ध

मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती: दो आरोपी तीन माह के लिए जेल भेजे गए

अंबिकापुर, 09 मार्च 2026। सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। न्यायालय आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी सरगुजा संभाग ने सोमवार को प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए।

कार्यालय उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत सुनवाई की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर महमूद अहमद उर्फ बबला (ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर, जिला सूरजपुर), अली अहमद (ग्राम डगमला, थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर) तथा सिपाही लाल प्रजापति (नारायणपुर, थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर) को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

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वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा/सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई सुनवाई में प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (सुभाषनगर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा) तथा राजू विश्वकर्मा (ग्राम परी, थाना सूरजपुर) को मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लगातार संलिप्त पाए जाने पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत तीन माह के लिए जिला जेल सरगुजा/सूरजपुर में निरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं।

संभागायुक्त दुग्गा ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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