Advertisement

MP News: राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ी, अब एक मामले में दे सकेंगे ₹25 हजार, आदेश जारी






मध्यप्रदेश: राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ी, अब एक मामले में दे सकेंगे 25 हजार रुपए – Pradesh Khabar



बड़ी खबर: मध्यप्रदेश में राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ी, अब एक मामले में दे सकेंगे 25 हजार रुपए, आदेश जारी

भोपाल: मंगलवार, मई 19, 2026, 15:12 IST


भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों (State Ministers) के विवेकाधीन कोष यानी स्वेच्छानुदान की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य मंत्री किसी भी एक मामले में एक वर्ष में अधिकतम 25 हजार रुपए तक की स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.21.47

कैबिनेट के फैसले के बाद आदेश जारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत 11 मई 2026 को आयोजित मंत्रि-परिषद (Cabinet) की बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसी कैबिनेट निर्णय के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

“यह संशोधित आदेश 18 मई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है।”

पहले 16 हजार रुपए थी सीमा

इससे पहले राज्य मंत्रियों के लिए स्वेच्छानुदान की अधिकतम सीमा प्रति मामला 16 हजार रुपए निर्धारित थी। लंबे समय से इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपए कर दिया है। इस फैसले से राज्य मंत्रियों को अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने में अधिक सुविधा होगी।



ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM