सरगुजा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 21 मई को विशेष ग्राम सभा: कलेक्टर अजीत वसंत ने जारी किया आदेश
अम्बिकापुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नवा रायपुर तथा मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निर्देशानुसार, कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) के तहत सरगुजा जिले के प्रत्येक ग्राम और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 21 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और कचरा प्रबंधन नियमों का होगा वाचन
इस विशेष ग्राम सभा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में जारी निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के परिपालन हेतु विस्तृत चर्चा की जाएगी। ग्रामीणों के बीच नियमों का वाचन कर उन्हें गांवों को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरपंच, पंच और सचिवों की जिम्मेदारी तय
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत इस विशेष ग्राम सभा में आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का पूरा दायित्व गांव के सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही संचालित की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से अपने-अपने ग्राम मुख्यालयों में आयोजित होने वाली इस सभा में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।






