सूरजपुर: डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल तिलसिवां में प्रवेश प्रक्रिया शुरू; आरटीई और शासकीय कोटे के तहत मँगाए गए आवेदन
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, सूरजपुर के आदेश क्रमांक/दिनाँक 03 जुलाई 2026 के तारतम्य में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह दाखिला प्रक्रिया आधिकारिक रूप से प्रारंभ की गई है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना क्षेत्र के पालकों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
कक्षावार और कोटावार सीटों का पूरा गणित
प्राचार्य कार्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र में प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक स्तर पर प्रवेश के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। अभिभावक अपनी सुविधानुसार निम्नलिखित सीटों के विवरण को देखकर आवेदन कर सकते हैं:
| कक्षा (Class) | कोटा का प्रकार (Quota Type) | कुल रिक्त सीटें (Total Seats) |
|---|---|---|
| एलकेजी (KG – 01) | शिक्षा का अधिकार (RTE) कोटा | 23 सीटें |
| एलकेजी (KG – 01) | शासकीय कोटा (Govt Quota) | 07 सीटें |
| कक्षा चौथी (Class 4th) | शिक्षा का अधिकार (RTE) कोटा | 01 सीट |
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि एलकेजी के लिए जहाँ अच्छी खासी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं, वहीं कक्षा चौथी के लिए आरटीई के तहत केवल 1 रिक्त सीट पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस वजह से कक्षा चौथी के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक होने की उम्मीद है।
आवेदन कैसे करें और कहाँ मिलेगी विस्तृत जानकारी?
इच्छुक एवं पात्र अभिभावकों को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (Application Format) में भरकर अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। आवेदन पत्र के प्रारूप तथा प्रवेश हेतु अपेक्षित पात्रता, आयु सीमा और आवश्यक नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), सूरजपुर से प्राप्त की जा सकती है।
चूंकि आवेदन ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप में लिए जाने हैं, इसलिए पालकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें और उसे पूरी तरह भरकर संबंधित स्थान पर जमा कर दें।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 क्या है?
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) के तहत निजी और विशिष्ट गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों में आस-पास के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आने वाले बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, तिलसिवां में इसी नियम के तहत 23 सीटों पर एलकेजी और 1 सीट पर चौथी कक्षा में निःशुल्क दाखिला दिया जा रहा है।
प्रवेश के लिए संभावित आवश्यक दस्तावेज (पालकों के लिए चेकलिस्ट)
यद्यपि विस्तृत विवरण बीईओ कार्यालय से प्राप्त होगा, सामान्य तौर पर आरटीई और शासकीय कोटे के तहत प्रवेश के लिए पालकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: आयु की सत्यता जांचने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- निवास प्रमाण पत्र: पालक का सूरजपुर जिले या संबंधित विकासखंड के अंतर्गत निवास का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या निवास प्रमाण पत्र)।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत लाभ उठाना चाहते हैं।
- आय प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड: कमजोर आय वर्ग (EWS) या गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी के तहत आरटीई पात्रता सिद्ध करने के लिए।
- पिछली कक्षा की अंकसूची: कक्षा चौथी में प्रवेश की स्थिति में कक्षा तीसरी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
जिला प्रशासन की पालकों से विशेष अपील
सूरजपुर जिला प्रशासन ने क्षेत्र के सभी पात्र बच्चों के पालकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं। शिक्षा किसी भी बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव होती है, और डी.ए.व्ही. जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में निःशुल्क या शासकीय कोटे से पढ़ना ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। प्रशासन ने पालकों से अंतिम दिनों की भीड़-भाड़ और तकनीकी या व्यावहारिक असुविधाओं से बचने के लिए समय-सीमा (10 जुलाई) के भीतर ही अपने आवेदन पूरी तरह से तैयार कर प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)











