राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्यानिकी फसलों पर भी लिया जा सकता है लाभ

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्यानिकी फसलों पर भी लिया जा सकता है लाभ
उद्यानिकी विभाग द्वारा सर्वे कर बनाएं जा रहे प्रकरण

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बलरामपुर 08 अक्टूबर 2021राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ 9 हजार रूपये आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा सर्वे कर प्रकरण बनाये जा रहे हैं। कृषकों के आवेदन जमा करने से पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अंकित करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु उद्यानिकी फसल जैसे फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले कृषक पात्र होंगे। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर पूर्ण रूप से भरकर अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते का सत्यापन कराकर अनुदान सहायता के लिए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी कृषक सत्यापन पश्चात् नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करेंगे, जो आवेदन की पूर्ण विवरण युनिफाईड फार्मल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ-साथ पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन रकबा का मिलान कर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज की जाएगी। पटवारी द्वारा गिरदावरी पश्चात् दर्ज रकबा अनुसार प्रति एकड़ 9 हजार रूपये के मान से उद्यानिकी फसल के रकबा के मुताबिक अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जाएगी, खरीफ वर्ष 2020 में धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किये गए रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें, सब्जी, मसाले या फूल वाली फसलें रोपण करने वाले किसान भी पंजीयन करा सकते हैं, जिन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपये की पात्रता योजना के तहत् होगी।
सहायक संचालक उद्यान पतराम सिंह ने बताया कि उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषकों का सर्वे कर प्रकरण बनवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कृषकों से आवेदन जमा कर उक्त योजना का लाभ उठाने की अपील की है।