बालोद : जिला दण्डाधिकारी ने की छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही

बालोद : जिला दण्डाधिकारी ने की छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही

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बालोद, 26 नवम्बर 2021 जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलदीप साहू उर्फ सोनू पिता भारत लाल, उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम हीरू खपरी, थाना रनचिरई जिला बालोद तथा शेखनबी पिता शेखलतीफ उम्र 53 वर्ष साकिन वार्ड नं. 09 गुण्डरदेही थाना व तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद सीमावर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाव, कांकेर जिलो की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है। आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

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जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कुलदीप साहू उर्फ सोनू पिता भारत लाल, उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम हीरू खपरी, थाना रनचिरई जिला बालोद के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बालोद सीमावर्ती जिला दुर्ग, राजनांदगाव, रायपुर धमतरी, कंाकेर में इसके प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार शेखनबी पिता शेखलतीफ उम्र 53 वर्ष साकिन वार्ड नं. 09 गुण्डरदेही थाना व तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 05 एवं 06 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बालोद तथा जिला बालोद के आसपास के जिला में इसके प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया था।
 जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकरण के अध्ययन एवं मनन करने के बाद यह समाधान हो गया है कि कुलदीप साहू और शेखनबी की गतिविधिया अन्य कानूनी प्रावधानों से नहीं सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों से शंाति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएॅ बनी हुई है। उपरोक्त स्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए (जिला बदर) आदेश पारित किया है।