
कोरिया : कोरोना संक्रमण कदूसरी लहर में संक्रमण का विस्तार मैं कमी ना होता देख कोरिया जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा दूसरी बार 28 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक पूरा कोरिया जिला पूरी तरह कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस अवधि मे अस्पताल पशु चिकित्सालय पूरी तरह खुली रहेंगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मैं कोविड नियमों के तहत प्रातः 7 बजे से दोपहर 12बजे तक राशन वितरण किया जाएगा नए संशोधित आदेश में दुकानों एवं सब्जी बाजार स्थाई रूप से नहीं खुलेंगे गली मोहल्लों में सीधे किसानों द्वारा सप्लाई की गई सब्जियां फल अंडे चावल दाल तेल नमक इत्यादि गली मोहल्लों में स्ट्रीट वेंडर ठेले वालों के द्वारा कॉलोनियों गली मोहल्लों में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ गली मोहल्ले में घूम घूम कर समान की बिक्री की जावेगी इन सभी की मॉनिटरिंग कार्यपालक दंडाधिकारी एवं संबंधित थाना के प्रभारी देखेंगे यदि कोई इस नियमों का अनुपालन नहीं करते पाया जाता है तो उसके सभी सामान जप्त किए जाएंगे साथ ही चालान अर्थदंड के साथ जब्ती की कार्यवाही की जावेगी पोस्ट ऑफिस एवं बैंक दिन के 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दूध पार्लर की दुकानें सुबह एवं शाम को निश्चित समय अवधि के लिए खुलेंगे बस एवं ट्रेन के द्वारा सफर करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की ईपास की आवश्यकता नहीं होंगी उनके द्वारा लिया गया टिकट ही ईपास माना जावेगा जिला प्रशासन द्वाराविगत 3 दिनों पूर्व दिए गए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में छूट समय सीमा दी जाने से आम नागरिकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार स्थाई रूप से खुलने वाले किराना फल सब्जी बाजारों को पूरी तरह बंद रखा है जिससे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कोरिया जिले में विस्तार ना हो सके।
कलेक्टर महोदय की आदेश की प्रति
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]