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अदालत ने पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक मुख्यालय का कब्जा दिया

अदालत ने पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक मुख्यालय का कब्जा दिया

चेन्नई, 20 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के राजस्व विभाग की 11 जुलाई की हिंसा के बाद अन्नाद्रमुक मुख्यालय पर ताला लगाने और सील करने की कार्यवाही को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि कार्यालय की चाबी पार्टी प्रमुख के पलानीस्वामी को सौंप दी जाए।

न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने पार्टी के अंतरिम महासचिव और अपदस्थ नेता ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) पलानीस्वामी की आपराधिक मूल याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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न्यायाधीश ने सरकार को सील हटाने और पलानीस्वामी को चाबियां सौंपने का निर्देश दिया और पुलिस को यहां रोयापेट्टा में अववई षणमुगम सलाई पर स्थित कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा।

अदालत ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी मुख्यालय ‘एमजीआर मालिगई’ पर कब्जा देने की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक महीने तक मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने का भी निर्देश दिया।

11 जुलाई को पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) ने परिसर को सील कर दिया था, जब अन्नाद्रमुक महापरिषद, इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, ने पूर्व को अपने अंतरिम महासचिव के रूप में चुना था। ओपीएस बाहर।

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