
कोरिया 06 मई 2021कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा जिले में 11 अप्रैल 2021 से कन्टेन्मेंट जोन अवधि घोषित की गई है। इस अवधि के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों एवं कन्टेन्मेंट जोन अवधि में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कलेक्टर के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारियों की निगरानी टीमों के द्वारा सतत चालानी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्हें कोरोना से बचाव के नियमों जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आदि के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।
जिले के सभी विकासखण्डों में 05 मई 2021 तक की स्थिति में 6 लाख 41 हजार 800 रूपये की राशि चालान एवं अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित कर ली गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के नेतृत्व में गठित निगरानी दलों द्वारा संबंधित विकासखंड एवं तहसील क्षेत्रों में चालानी कार्यवाहियों के तहत विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं करने, बिना मास्क लगाये घूमने, दशगात्र में भीड़ करने, वाहन में कोविड प्रोटोकाल से अधिक सवारी होने, अकारण घूमने वाले, ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल, तथा कन्टेनमेंट जोन अवधि में दुकान खुली रहने आदि नियमों के उल्लंघन पर कुल 1 लाख 20 हजार 500 रूपये की राशि अर्थदण्ड के रूप में ली गई है।
इसी तरह बिना मास्क घूमने, वैवाहिक कार्यक्रमों में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन, और दुकानदारों द्वारा कोविड नियमों का पालन ना करने पर विकासखंड सोनहत में 1 लाख 6 हजार 950, खड़गवां में 1 लाख 21 हजार 350, तथा विकासखंड भरतपुर में 1 लाख 87 हजार 100 रूपये की राशि अर्थदण्ड के रूप में ली गई है।
विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ में पेट्रोल पंप संचालकों, दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन न किये जाने, अकारण घूमने, बिना मास्क लगाये घूमने, दोपहिया वाहन में निर्धारित सवारी से अधिक चलने तथा मेडिकल दुकानों में नियमों का पालन न किये जाने पर कुल 1 लाख 05 हजार 900 रूपये की राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना चेन को तोड़ने हेतु कन्टेनमेंट जोन अवधि को बढ़ाते हुए कोरिया जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 16 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है एवं निर्धारित गतिविधियों में आवश्यक छूट दी गई है।












