केरल सरकार का बड़ा फैसलाः दुकानों, होटल, रेस्तरां में काम करने वाले कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य, 1 फरवरी से नियम लागू

केरल सरकार का बड़ा फैसलाः दुकानों, होटल, रेस्तरां में काम करने वाले कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य, 1 फरवरी से नियम लागू

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तिरुवनंतपुरमः केरल के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में खाना पकाने, वितरण और भोजन की बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारियों के लिए एक फरवरी से स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य निरीक्षक साफ-सफाई और स्वास्थ्य कार्ड के लिए होटल, रेस्तरां और अन्य जगहों का निरीक्षण करेंगे जहां खाना बनाया जा रहा है या बांटा जा रहा है।

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इसमें कहा गया है कि डॉक्टर से प्राप्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रतिष्ठान में ही रखा जाना चाहिए। सभी प्रतिष्ठानों में भोजन का काम करने वालों को यह प्रमाणित करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है कि वे किसी संक्रामक रोग, संक्रमण या किसी खुले घाव से पीड़ित नहीं हैं। इससे पहले, राज्य सरकार ने ‘बेस्ट बिफोर लेबल’ के बिना खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बयान में कहा गया है, ‘एक फरवरी से, खाना पकाने की तारीख, पैकिंग और लेबल में तारीख और उपभोग की मियाद के विवरण वाले लेबल के बिना भोजन सामग्री वितरित करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।