छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

Ambikapur : मैनपाट में किया गया विधिक सहायता शिविर का आयोजन…………..

मैनपाट में किया गया विधिक सहायता शिविर का आयोजन…………..

पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी. घोरे के निर्देश पर सचिव अमित जिन्दल ने मैनपाट एवं जलजली में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगो को सचिव जिंदल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित के बारे में बताया। इसके साथ ही कहा कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना या उनके प्रवेश  द्वारा पर मल-मूत्र, मल. पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना या उसे नग्न या अर्धनग्न करना या उस व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, या उसकी जमीन पर कब्जा करना या उसे बलात श्रम के लिए विवश करना या महिलाओं पर अत्याचार या उसके मतदान के अधिकार के प्रयोग में बाधा डालना या उसके विरूद्ध बिना आधार के शिकायत करना या उसे गाली गलोच करना आदि अपराध है।  इसके साथ ही 11 फरवरी को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से प्रकरणों को निराकरण कराकर लाभ लेने के बारे में बताया गया।

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300
Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2025-08-15 at 11.16.07 AM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 11.19.38 AM
WhatsApp Image 2025-08-06 at 11.20.46 PM
WhatsApp Image 2025-08-15 at 11.25.37 AM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!