ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्य

दिल्ली 2020 दंगा : अदालत ने दुकानों को लूटने वाले शख्स की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली 2020 दंगा : अदालत ने दुकानों को लूटने वाले शख्स की जमानत याचिका खारिज की

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को 2020 के दंगों के दौरान लूटपाट से संबंधित एक मामले की उचित जांच करने का निर्देश दिया है, जबकि एक आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला भजनपुरा इलाके में दंगों के दौरान दंगा और आगजनी सहित विभिन्न अपराधों में आरोपी सुंदर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा, जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि जमानत अर्जी दायर करने के समय तक आवेदक पुलिस द्वारा खोजा नहीं जा सका। उसका नाम कई चश्मदीदों द्वारा लिया गया है और वीडियो फुटेज में उसके दिखाई देने की भी सूचना है और इन परिस्थितियों में, मैं आवेदक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत का हकदार नहीं पाते हैं।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

जांच अधिकारी ने कहा, मैं मामले में की गई जांच से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, जिसमें लूटी गई किसी भी सामग्री को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को भेजा जाता है।

अदालत ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एक उचित जांच की जाती है .. आईओ इस आदेश की एक प्रति एसएचओ को अनुपालन के लिए सौंपेगा।

जांच अधिकारी के जवाब को अदालत ने नोट किया, जिसमें कहा गया था कि 6 मार्च को, सुंदर ने जांच में शामिल होने के बाद मोबाइल फोन की दुकानों सहित कई दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ करने की बात कबूल की।

अदालत ने कहा, न तो लूटे गए सामान को बरामद करने के प्रयास के बारे में कुछ कहा गया है, न ही आगे की जांच या आवेदक से पूछताछ की आवश्यकता है और इसके विपरीत कहा गया है, आईओ की रिपोर्ट है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!